एक बार फिर से बिहार लॉकडाउन की गिरफ्त में, इन जिलों में भी लटके ताले

बिहार में कोरोना का कहर इस तरह बढ़ता जा रहा है कि एक दिन में 749 नए मरीज़ मिलने और दस मरीजों की मौत के बाद एक बार फिर से बिहार लॉकडाउन की गिरफ्त में आ गया है। जिसमें पटना समेत बिहार के 6 जिलों में ताले लटकाए जाने का फ़ैसला लिया गया है।
बता दें, पटना और पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई, नवादा अाैर बक्सर में 10 से 12 जुलाई, भागलपुर में 9 से 16 जुलाई व किशनगंज में 9 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला इन जिलाें के डीएम द्वारा अपने-अपने स्तर से लिया गया है और नागरिकों से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
10 से 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन रहेगा।
जैसे कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से बिहार लॉकडाउन की गिरफ्त में आ चुका है इस लिहाज़ से लॉकडाउन के इन निर्देशों का सामना बिहारवासियों को करना होगा जिससे कि स्थिति पर काबू पाया जा सके। आइए जानते हैं निर्देशों की पूरी जानकारी।
- दूध, दवा, पशु चारा, किनारा के दुकानों के साथ ही गाड़ी बनाने वाला गैराज खुले रहेंगे।
- सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। बाकी सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे।
- सभी धर्मस्थल बंद रहेंगे। यानी मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, चर्च में प्रार्थना और गुरूद्वारा में दर्शन पर रोक रहेगी।
- आवश्यक सेवा को छोड़ निजी आफिस बंद रहेंगें।
- गांधी मैदान सहित शहर के सभी पार्क बंद रहेंगे, मॉर्निंग वाक पर रोक रहेगी।
- भवन निर्माण कार्य चालू रहेगा, संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी।
- किसी भी तरह के समारोह से पहले नजदीकी थाने की अनुमति लेना जरूरी है।
- समारोह में ज़्यादातर 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
- जिले के इंट्री प्वाइंट व शहर के अंदर जांच होगी।
- सभी लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है।
ये रहेगी छूट
- सभी अस्पताल खुले रहेंगे, बिना पास वाले वाहन चलेंगे।
- जिले में सार्वजनिक और निजी गाड़ियों का परिचालन चालू रहेगा। पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सार्वजनिक वाहन से घर जा सकेंगे।
- ई-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा किराना, दूध, दवा, ई-कॉमर्स होम डिलिवरी चालू रहेगी।
- होटल में आतिथ्य सेवा होगा। सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
- सरकारी कार्यालय खुलेंगे, कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- जुडीशियल गाइड लाइन के अनुसार न्यायालय चलेगा।
- केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे, न्यूनतम कर्मचारी के नियम लागू रहेंगे।